गुजरात हाईकोर्ट ने मोदी के फैसले को सही ठहराया ... कोई भी राज्य धर्म के
आधार पर या संख्या के आधार पर भेदभाव नही कर सकती ... अल्पसंख्यकवाद
सम्विधान की मूल
भावना के खिलाफ है -- गुजरात हाईकोर्ट |
ताज्जुब इस बात का है कि देश की कोई भी राष्ट्रीय मीडिया इसे नही दिखाया | मित्रो, भारत सरकार से हर वर्ष सिर्फ मुसलमानों के लिए मुस्लीम रिलीफ फंड और अल्पसंख्यक कल्याण
फंड गुजरात सरकार को मिले .. हर राज्यों में भी मिलते है | लेकिन गुजरात सरकार ने केंद्र
को कहा कि वो इस फंड को पुरे गुजरात के नागरिको के लिए खर्च करेंगे क्योकि मेरी सरकार हिन्दू या मुस्लिम में कोई भेदभाव नही करती | इस पर केंद्र ने गुजरात सरकार के
द्वारा अल्पसंख्यक फंड के इस्तेमाल पर रोक लगा दी | फिर ये मामला गुजरात हाईकोर्ट में
गया और चार सालो की सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस भास्कर जी की खंडपीठ ने कहा की गुजरात सरकार का कदम बिलकुल सही है | किसी भी राष्ट्र के लिए सिर्फ एक खास समुदाय के लिए अलग से स्पेशल इंतजाम करना ये अलगाववाद को बढ़ावा देता है | और हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा की गुजरात सरकार इस फंड को सभी धर्म के बच्चो के कल्याण के लिए खर्च कर सकती है | मित्रो, इसके पहले सिब्बल और कई दुसरे केन्द्रीय नेताओ ने बार बार ये कहा की मोदी ने करोड़ो रूपये जो अल्पसंख्यक कल्याण के लिए भेजे गये थे उसे खर्च नही किये | लेकिन ये दोगले नेता कभी जनता को ये नही बताये की इस बारे में कोर्ट में केस चल रहा है .., और जितना फण्ड सोनिया कांग्रेस गुजरात को दे रही थी मुसलमानों के नाम पर ( ५५०/- रूपये ५२००० मुस्लिम के लिए केवल ) मोदी जी राज सरकार की तरफ से हर गरीब लड़की को २२५०/- दे रहे थे जिसका फायदा करीब २००००० मुस्लिम युवा भी उठा रहे थे !
भावना के खिलाफ है -- गुजरात हाईकोर्ट |
ताज्जुब इस बात का है कि देश की कोई भी राष्ट्रीय मीडिया इसे नही दिखाया | मित्रो, भारत सरकार से हर वर्ष सिर्फ मुसलमानों के लिए मुस्लीम रिलीफ फंड और अल्पसंख्यक कल्याण
फंड गुजरात सरकार को मिले .. हर राज्यों में भी मिलते है | लेकिन गुजरात सरकार ने केंद्र
को कहा कि वो इस फंड को पुरे गुजरात के नागरिको के लिए खर्च करेंगे क्योकि मेरी सरकार हिन्दू या मुस्लिम में कोई भेदभाव नही करती | इस पर केंद्र ने गुजरात सरकार के
द्वारा अल्पसंख्यक फंड के इस्तेमाल पर रोक लगा दी | फिर ये मामला गुजरात हाईकोर्ट में
गया और चार सालो की सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस भास्कर जी की खंडपीठ ने कहा की गुजरात सरकार का कदम बिलकुल सही है | किसी भी राष्ट्र के लिए सिर्फ एक खास समुदाय के लिए अलग से स्पेशल इंतजाम करना ये अलगाववाद को बढ़ावा देता है | और हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा की गुजरात सरकार इस फंड को सभी धर्म के बच्चो के कल्याण के लिए खर्च कर सकती है | मित्रो, इसके पहले सिब्बल और कई दुसरे केन्द्रीय नेताओ ने बार बार ये कहा की मोदी ने करोड़ो रूपये जो अल्पसंख्यक कल्याण के लिए भेजे गये थे उसे खर्च नही किये | लेकिन ये दोगले नेता कभी जनता को ये नही बताये की इस बारे में कोर्ट में केस चल रहा है .., और जितना फण्ड सोनिया कांग्रेस गुजरात को दे रही थी मुसलमानों के नाम पर ( ५५०/- रूपये ५२००० मुस्लिम के लिए केवल ) मोदी जी राज सरकार की तरफ से हर गरीब लड़की को २२५०/- दे रहे थे जिसका फायदा करीब २००००० मुस्लिम युवा भी उठा रहे थे !
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